DigiLocker क्या है? कैसे बनाएं डिजीलॉकर अकाउंट और कहां-कहां कर सकेंगे इस्तेमाल? | The Financial Express

DigiLocker क्या है? कैसे बनाएं डिजीलॉकर अकाउंट और कहां-कहां कर सकेंगे इस्तेमाल?

हाल ही में केंद्रीय परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वेरिफिकेशन के लिए DigiLocker के डाक्यूमेंट्स भी मान्य होंगे.

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हाल ही में केंद्रीय परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वेरिफिकेशन के लिए DigiLocker के डाक्यूमेंट्स भी मान्य होंगे. इससे पहले भारतीय रेलवे ने भी वेरिफिकेशन के लिए DigiLocker के डाक्यूमेंट्स को मान्य माना था.

Digital Locker डिजिटल लॉकर या DigiLocker डिजीलॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था. डिजीलॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था. डिजीलॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है. डिजीलॉकर में देश के नागरिक पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि के साथ कोई भी सरकारी प्रमाण-पत्र स्टोर कर सकते हैं.

DigiLocker पर अकाउंट कैसे बनाएं?

  • सबसे पहले digilocker.gov.in या digitallocker.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद दाईं ओर Sign Up पर क्लिक करें.
  • नया पेज ओपन होगा जहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • इसके बाद DigiLocker आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा जिसे दर्ज करें.
  • इसके बाद अपना यूजरनेम और पासवर्ड सेट करें.
  • अब आप DigiLocker का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वीडियो देखिए.

DigiLocker ऐप आप एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

DigiLocker वेबसाइट के मुताबिक, डिजीलॉकर के अभी तक 1 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं. DigiLocker पर अभी तक करीब 1 करोड़ 90 लाख डाक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं और करीब 6.6 लाख डाक्यूमेंट्स eSigned भी हैं.

DigiLocker में डाक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें?

  • DigiLocker पर लॉग इन करें.
  • बाईं ओर Uploaded Documents पर जाएं और अपलोड पर क्लिक करें.
  • डॉक्यूमेंट के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें.
  • इसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करें.

DigiLocker पर आप अपनी 10वीं, 12 वीं, ग्रेजुएशन आदि के मार्कशीट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस आदि डाक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं. ध्यान रहे आप अधिकतम 50MB की डाक्यूमेंट्स ही अपलोड कर सकते हैं और आप फोल्डर बना कर भी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं.

हाल ही में केंद्रीय परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वेरिफिकेशन के लिए DigiLocker के डाक्यूमेंट्स भी मान्य होंगे. इससे पहले भारतीय रेलवे ने भी वेरिफिकेशन के लिए DigiLocker के डाक्यूमेंट्स को मान्य माना था. आप ट्रैफिक पुलिस, रेल यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन के वक्त DigiLocker के डाक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं.

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First published on: 14-08-2018 at 18:15 IST

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