Budget 2022: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया. इस बार के बजट में कई बड़े एलान किए गए हैं. बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को ITR पर राहत दी गई है. इसके अलावा, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में किए जाने वाले निवेश पर डिडक्शन को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा एलान करते हुए क्लेरिटी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया है कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. यहां हमने बजट 2022 के पांच बड़े एलानों के बारे में बताया है.
क्रिप्टोकरंसी की कमाई पर टैक्स: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता दूर हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया है कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.
डिजिटल करंसी की शुरुआत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान वर्ष 2022-23 से देश में डिजिटल करंसी की शुरुआत किए जाने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.
पोस्ट ऑफिस और बैंकों में पैसे ऑनलाइन भेजने की सुविधा: इस बजट में दूर-दराज के इलाकों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने के लिए एलान किए गए. वित्त मंत्री ने सभी डाकघरों में कोर-बैंकिंग सिस्टम चालू करने का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इसके अलावा बजट में पोस्ट ऑफिस और बैंकों में पैसे ऑनलाइन भेजने की सुविधा का एलान हुआ है.
NPS में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का फैसला किया है. यानी, अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 14 फीसदी टैक्स राहत मिलेगी.
टैक्सपेयर्स को राहत: टैक्स पर राहत का इंतजार कर रहे टैक्स पेयर को इस बार बजट में भी निराशा हाथ लगी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स नियमों में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकता है. वह 2 साल के अंदर किसी भी तरह की गलती सुधार सकता है.