
PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अब तक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आधार के साथ लिंक नहीं किया है, तो अब जल्दी ही कर लें. आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आयकर विभाग (आईटी) विभाग अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को डेडलाइन के बारे में बता रहा है. सोमवार को आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि पैन और आधार को लिंक करवाना अनिवार्य है और लोगों को 31 मार्च की डेडलाइन तक करवाने की सलाह दी.
Don’t miss the deadline!
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinkingLink: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर क्या होगा ?
अगर पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 फरवरी के अपने नोटिफिकेशन में पैन के निष्क्रिय होने और इसे दोबारा से काम में लेने के बारे में जानकारी दी है. CBDTके मुताबिक, अगर आपका पैन 1 अप्रैल 2020 से निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसे उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जहां पैन देना अनिवार्य है. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आदि शामिल है.
इसके अलावा अगर एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है. हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 2019 के बजट में इसी पर कानून में संशोधन किया गया था. नए कानून से पहले अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो पैन को अमान्य मानने से पहले पूर्व में किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर असर होता. ऐसे ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए कानून में बदलाव लाया गया.
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1 अप्रैल के बाद लिंक करने पर क्या होगा ?
CBDT के 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिस तारीख को पैन को आधार से लिंक किया जाता है, उससे ही पैन दोबारा ऑपरेटिव हो जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है और आप उसे 15 अप्रैल को लिंक करते हैं, तो आपका पैन उस दिन से ही दोबारा ऑपरेटिंव हो जाएगा.
आधार को पैन से लिंक का स्टेटस जानने के लिए व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर चेक करना होगा.
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