APY: अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकलें, अकाउंट बंद करने से रिफंड प्रॉसेस की डिटेल | The Financial Express

APY: अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकलें, अकाउंट बंद करने से रिफंड प्रॉसेस की डिटेल

Atal Pension Yojana (APY) Account Closure Process: अटल पेंशन योजना को भी मेच्योरिटी के पहले बंद करने का प्रावधान है.

APY: अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकलें, अकाउंट बंद करने से रिफंड प्रॉसेस की डिटेल
After making payments and completing the transactions, you may keep track of the APY transaction statement. After making payments and completing the transactions, you may keep track of the APY transaction statement.

How to close Atal Pension Yojana (APY) Account: रिटायरमेंट के लिए निवेश के अलग अलग विकल्पों में अटल पेंशन योजना (APY) भी बेहद लोकप्रिय हो रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सोजना के साथ अब तक 2.75 करोड़ सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं. इस योजना की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में की गई थी. मौजूदा वित्त वर्ष में ही अब तक करीब 52 लाख से ज्‍यादा नए सब्‍सक्राइबर अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं. एपीवाई सरकार की गारंटीशुदा पेंशन योजना है. इसके तहत स्‍कीम से जुड़े लोगों को 60 साल की उम्र के बाद से ट्रिपल बेनिफिट की पेशकश की जाती है. स्कीम जब शुरू हुई थी तो मेच्योरिटी के पहले योजना से निकलने का कोई प्रावधान नहीं जोड़ गया था, लेकिन बाद में निवेशकों को यह सुविधा भी दे दी गई. जानते हैं इस सोजना के बारे में और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया…..

एपीवाई के तहत 18 साल से 40 साल तक का देश का कोई भी नागरिक लाभ उठा सकता है. स्कीम से जुड़ने के बाद उसे 60 साल की उम्र पूरा होने तक इस योजना में मंथली अंशदान करना होता है. यह अंशदान सब्सक्राइबर्स की उम्र के आधार पर तय होता है. स्‍कीम के तहत सब्‍सक्राइबरों को पेंशन की गारंटी होती है. इस स्कीम को खुलवाने के लिए बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है. इसे किसी भी बैंक में जाकर खुलवाया जा सकता है.

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5000 रु तक मंथली पेंशन

अटल पेंशन योजना के तहत 60 की उ्रम के बाद पेंशन की अलग अलग स्लैब हैं, जिसमें 1000 रुपये मिनिमम से 5000 रुपये अधिकतम पेंशन का प्रावधान है. सब्सक्राइबर्स पर निर्भर है कि वह पेंशन की कौन सी स्लैब चुनता है. उसी हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन तय होता है. अंशधारक के निधन के बाद पत्नी या पति को समान पेंशन की गारंटी होती है. साथ ही नॉमिनी को फंड में जुटी रकम लौटाने का प्रावधान है.

अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया

APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म: अगर आप मेच्योरिटी के पहले योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है. 60 की उम्र होने के पहले कभी भी आप सोजना से बाहर निकल सकते हैं. इसके लिए आपका जिस बैंक अकाउंट में है, उस बैंक में एपीवाई अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरकर जमा करना होता है. इस फॉर्म में आप स्वैच्छिक निकास का कारण भी लिख सकते हैं. बैंक में कुछ दिन में आपके फॉर्म की जांच-पड़ताल करके आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है. जिसके बाद आपका रिफंड आपके बचते खाते में आ जाएगा.

आनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं: एपीवाई अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप NSDL की वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

फॉर्म पर क्या जानकारी: पहले एपीवाई से बाहर निकलने के लिए कुछ शर्तें थीं जैसे किसी बड़ी बीमारी या सब्सक्राइबर की डेथ होने की स्थिति में. लेकिन बाद में वॉलंटियरी एग्जिट का विकल्प भी मिल गया. अकाउंट क्लोजर फॉर्म में अपना PRAN नंबर, बचत खाते की डिटेल और निकासी की वजह बतानी होती है.

रिफंड की प्रक्रिया

सबसे पहले बैंक यह देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा है. साथ ही बैंक यह चेक करेगा कि सरकार ने कितना योगदान दिया है. सरकार की ओर से किया जाने वाला अंशदान और उस पर जो इनकम हुई है, वह रकम वापस नहीं की जाएगी. अकाउंट के रख रखाव का खर्च भी आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा. इसके बाद आपके बचा हुआ फंड आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी या मृत्य होने पर APY को बंद करना चाहते हैं तो कुछ भी कटौती नहीं की जाती. इनकम के साथ-साथ सब्सक्राइबर और गर्वनमेंट के योगदान दोनों को वापस कर दिया जाता है.

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First published on: 05-01-2021 at 14:02 IST

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