
करदाता अपने आयकर रिटर्न फाइल करने समेत टैक्स संबंधी अन्य काम ऑनलाइन कर सकें, इसके लिए आयकर विभाग ने एक डेडिकेटेड पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home उपलब्ध कराया हुआ है. इस पोर्टल पर करदाता खुद को रजिस्टर कर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट बना सकते हैं और फिर लॉग इन कर विभिन्न सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन मौजूदा वक्त में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं. लोगों को ऑनलाइन गतिविधियां, खासकर रुपये पैसे से संबंधित गतिविधियां सावधानीपूर्वक करने की चेतावनी आए दिन जारी होती है.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी करदाताओं से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट को सावधानीपूर्वक ऑपरेट करने की सलाह दे चुका है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके. लेकिन अगर किसी करदाता के इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए वह शिकायत दर्ज करा सकता है.
कहां होगी रिपोर्ट
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर आपको लगता है कि आपके ई-फाइलिंग अकाउंट से समझौता हुआ है या किसी अन्य ने लॉग इन किया है तो आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं. इसके लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी चाहिए. पहले चरण के रूप में संबंधित पुलिस या साइबर सेल अधिकारियों को घटना की सूचना दें.
पीड़ित/शिकायतकर्ता भारत सरकार की ऑनलाइन पहल https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर आपराधिक शिकायत/एफआईआर दर्ज करा सकता है. उचित लॉ इनफोर्समेंट अधिकारियों द्वारा, जांच की उनकी वैधानिक शक्तियों के तहत तलब किए जाने पर आयकर विभाग कथित साइबर अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी उनके साथ साझा करेगा.
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बरतें यह सावधानी
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लोगों को एक सामान्य सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है. वह यह कि करदाता इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट का लॉग इन पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
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