
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में देश के छोटे कारोबारियों को भी मंथली पेंशन देने की योजना का एलान किया था. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना रखा गया है. यह एक तरह से छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल है, जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी. लेकिन इसके लांच होने के करीब 2 महीने बाद भी यह स्कीम परवान नहीं चढ़ पा रही है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस दौरान अबतक 5000 कारोबारियों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में नहीं कराया है.
6 राज्यों में एक ने भी नहीं ली दिलचस्पी
प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना के तहत 6 राज्य ऐसे हैं, जहां एक लोगों ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. इनमें दमन एंड दीव, डादरा एंड नागर हवेली, पुद्दूचेरी, सिक्क्मि, मिजोरम और लक्षद्वीप शामिल हैं.
दिल्ली में सिर्फ 29 रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तह दिल्ली में भी सिर्फ 29 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. जबकि अकेले राजधानी में ही करीब 10 लाख लोगों को इससे जोड़ने की बात कही गई थी. व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र उत्तरी और मध्य दिल्ली से सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जबकि सबसे ज्यादा 9 रजिस्ट्रेशन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली से हुए हैं.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन
सबसे ज्यादा 759 आवेदन उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि चंडीगढ़ से 740 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
राज्य आवेदन
उत्तर प्रदेश 759
चंडीगढ़ 740
हरियाणा 488
कर्नाटक 365
बिहार 361
झारखंड 270
महाराष्ट्र 265
तमिलनाडु 196
असाम 178
छत्तीसगढ़ 160
मध्य प्रदेश 145
ओडीशा 144
राजस्थान 134
उत्तराखंड 132
वेस्ट बंगाल 120
पंजाब 101
गुजरात 80
आंध्र प्रदेश 72
त्रिपुरा 52
तेलंगाना 52
केरल 36
हिमाचल प्रदेश 29
दिल्ली 29
अंडमान निकोबार 19
मेधालय 7
जे एंड के 3
मणिपुर 3
नागालैंड 2
गोवा 2
अरुणांचल प्रदेश 1
Source: Ministry of Labour & Employment
3 करोड़ को लाभ देने की योजना
योजना लांच करते समय माना जा रहा था कि इसके जरिए 3 करोड़ से ज्यादा खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को को लाभ मिलेगा. योजना से जुड़ने वाले कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना का लाभ उन सभी कारोबारियों को मिलेगा जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है.
कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है. खास बात है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाता के अलावा अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी.
सरकार बराबर का करेगी अंशदान
इस योजना के तहत 18 साल से 40 साल तक के कारोबारी जुड़ सकते हैं और उन्हें उम्र के आधार पर मंथली अंशदान करना होगा जो बेहद मामूली होगा. सरकार भी इसमें बराबर का योगदान करेगी. यानी अगर मंथली प्रीमियम 50 रुपये या 100 रुपये होगा तो सरकार भी इसमें इतना ही योगदान अपनी ओर से करेगी. इसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल आंशदान का प्रावधान है.
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