
सरकार ने बचे हुए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए नॉन सैलरीड पेमेंट के लिए TDS (Tax Deducted at source) और स्पेसिफाइड रेसिप्टस के लिए TCS (Tax Collected at Source) रेट को 25 फीसदी घटाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का विवरण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह एलान किया. उन्होंने कहा कि करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसे बचें, इसलिए रेजिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए टीडीएस और स्पेसिफाइड रेसिप्टस के लिए टीसीएस की रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है.
उदाहरण के तौर पर अगर किसी का 100 रुपये का टीडीएस/टीसीएस बनता है तो उसे 75 रुपये ही देने होंगे. यह भी एलान किया गया कि यह फैसला कल यानी 14 मई से ही लागू हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज आदि के लिए भुगतान घटी हुई टीडीएस रेट के दायरे में आएगा. इससे 50000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी.
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