
PMAY: अगर आप भी पहली बार अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठा सकते हैं. केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. यह बात ध्यान रखने वाली है कि इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच है और वे पहली बार घर खरीद रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं. लेकिन इसके पहले कुछ बातें जानना जरूरी है.
आय के हिसाब से 4 कटेगिरी
3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2).
PMAY: किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी
- अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.
- 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.
- 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.
नोट: PMAY में सब्सिडी की रकम से आपके लोन की रकम घट जाती है और इस तरह आप पर ब्याज का बोझ कम हो जाता है.
PMAY में ब्याज सब्सिडी का कैलकुलेशन
सालाना आमदनी: 6 लाख रुपये
लोन की अधिकतम रकम: 6 लाख रुपये
सब्सिडी: 6.5 फीसदी
लोन की राशि: 6 लाख रुपये
ब्याज दर: 9 फीसदी
मंथली EMI: 5398 रुपये
20 साल में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये
6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद एनपीवी 2,67,000 रुपये हो जायेगा. इस हिसाब से आपका PMAY लोन वास्तव में 6 लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है.
कितना होगा फायदा
लोन की संशोधित रकम : 3.33 लाख रुपये
ब्याज दर : 9 फीसदी
मंथली ईएमआई: 2,996 रुपये
20 सालों में कुल ब्याज: 3.86 लाख रुपये
मंथली ईएमआई में बचत: 2,402 रुपये
ब्याज में बचत: 3,08,939 रुपये
नोट: इसी तरह से 12 लाख, 18 लाख तक सालाना आय पर भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, जिस पर 2.35 लाख, 2.30 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है.
कैसे करें आवेदन
- प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें. आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं.
https://pmaymis.gov.in/ - अगर आप LIG, MIG या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें.
- यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें. दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें.
- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल दें, मसलन नाम, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी.
- इसके साथ ही नीचे बने एक बॉक्स पर, जिस पर यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं, क्लिक करें.
- एक बार सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको यहां कैप्चा कोड डालना पड़ेगा.
- इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करें.
आवदेन कर चुके हैं तो कैसे चेक करें नाम
PMAY ग्रामीण लिस्ट
सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं.
अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे डालें और क्लिक करें, जिसके बाद विवरण सामने आ जाएगा.
अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ‘एडवांस सर्च’ पर क्लिक करें.
इसके बाद जो फॉर्म आए उसे भरें.
फिर सर्च विकल्प पर क्लिक करें.
अगर आपका नाम PMAY-G लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे.
PMAY शहरी लिस्ट
PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं.
आपको बेनेफिशियरी सर्च मेन्यू दिखाई देगा. उसमें ‘सर्च बाई नेम’ पर क्लिक करें.
अपने नाम के पहले तीन अक्षर लिखें.
‘Show’ बटन पर क्लिक करें, और PM आवास योजना की लिस्ट देखें.
योजना के तहत किसे मिलेगा फायदा
- एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
- मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है. लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी.
- इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं.
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
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