NPS: निवेश करने पर मिलेगा 2 लाख रुपये से ज्‍यादा टैक्‍स छूट, पेंशन स्‍कीम में कैसे मिलेगा लाभ | The Financial Express

NPS: टैक्‍स छूट के मामले में कमाल की है ये पेंशन स्‍कीम, लेकिन क्‍या आपको नियमों की है जानकारी

NPS टियर-I अकाउंट में आईटी एक्ट 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये के टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट है.

NPS: टैक्‍स छूट के मामले में कमाल की है ये पेंशन स्‍कीम, लेकिन क्‍या आपको नियमों की है जानकारी
Tax Rules on Pension Scheme: बाजार में रिटायरमेंट या पेंशन स्‍कीम के नाम से बहुत से प्रोडक्‍ट हैं.

Tax Benefits in National Pension System: बाजार में रिटायरमेंट या पेंशन स्‍कीम के नाम से बहुत से प्रोडक्‍ट हैं. लेकिन इनमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बेहद पॉपुलर स्‍कीम है. NPS एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जिसके जरिए आप अपने भविष्‍य को टेंशन फ्री बना सकते हैं. साथ ही यह टैक्‍स बेनेफिट के मामले में भी दूसरे रिटायरमेंट स्‍कीम के मुकाबले बेहतर है. यह केंद्र सरकार की पेंशन स्‍कीम है, जिसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था. साल 2009 के बाद से इस योजना को सरकारी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया.

3 अलग अलग सेक्‍शन के तहत टैक्‍स बेनेफिट

NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन बेनिफिट मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है.

SSY: सुकन्या समृद्धि योजना में 1.6% घट चुका है ब्‍याज, लेकिन रिटर्न और टैक्‍स बेनेफिट के लिए अव्‍वल स्‍कीम

वहीं NPS पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है..कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा ले सकता है. इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनेफिट को क्लेम कर सकता है.

2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एंप्लॉयर की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा.

टियर-1 अकाउंट पर टैक्‍स बेनेफिट

टियर-I अकाउंट के मामले में इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये के टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है. NPS टियर-II में किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. NPS टियर-I अकाउंट से निकासी की रकम को टैक्स से छूट है. लेकिन NPS टियर II अकाउंट के मामले में ऐसा नहीं है.

बैंक एफडी या डेट फंड: फिर बढ़ने वाली हैं ब्‍याज दरें; बेहतर रिटर्न, टैक्‍स बेनेफिट और सेफ्टी के लिए कहां लगाएं पैसा

असल में NPS में 2 तरह के अकाउंट टियर-I और टियर-II में निवेश करने के विकल्‍प हैं. टियर-I अकाउंट खोलने के बाद ही टियर-II अकाउंट खोल सकते हैं. NPS टियर-I को रिटायरमेंट के हिसाब से ही तैयार किया गया है. जबकि टियर-II अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह है. इसमें आप कभी भी पैसे जमा या निकाल सकते हैं. इसमें एक ही बार में पूरी रकम भी निकाल सकते हैं.

सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही NPS टियर-II अकाउंट पर टैक्स बेनफिट ले सकते हैं. हालांकि उनके लिए शर्त ये है कि टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए निवेश पर 3 साल का लॉक-इन पीरियड लग जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

First published on: 25-01-2023 at 12:21 IST

TRENDING NOW

Business News