
National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स की संख्या अक्टूबर के आखिर तक 23 फीसदी बढ़कर 3.83 करोड़ पहुंच गई है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं में सब्सक्राइबर्स की संख्या अक्टूबर 2020 में सालाना आधार पर 23.27 फीसदी बढ़कर 383.12 लाख पहुंच गई. एक साल पहले अक्टूबर 2019 में यह संख्या 310.80 लाख थी.
PFRDA के मुताबिक अटल पेंशन योजना (APY) के तहत सब्सक्राइबर्स की संख्या सालाना आधार पर इस साल अक्टूबर के आखिर में 34.51 फीसदी बढ़कर 2.45 करोड़ पहुंच गई. यह एक साल पहले अक्टूबर 2019 में 1.82 करोड़ थी.
PFRDA के डेटा के मुताबिक, NPS के तहत कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अक्टूबर 2020 में 33.79 फीसदी बढ़कर 5.13 लाख करोड़ रुपये हो गए जो एक साल पहले अक्टूबर 2019 में 3.83 लाख करोड़ रुपये थे.
रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए योजना
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है. 60 साल की उम्र पर पहुंचने पर इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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NPS खाता कैसे खोलें ?
अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें. POP यानी प्वॉइंट ऑफ प्रेजेन्स जैसे SBI, ICICI Bank, HDFC Bank आदि जैसी एंटिटीज हैं, जो कस्टमर इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं. एक बार जब आप प्रारंभिक निवेश करते हैं (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या 1,000 रुपये से कम नहीं), तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या भेजेगा. इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए 125 रुपये का एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा.
ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आप NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं. https://www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online
- इसके बाद आप इंडीविज्युअल कैटेगरी पर क्लिक करें.
- फिर आधार या पैन नंबर दर्ज करें. आपको मोबाइल पर इससे संबंधित वन टाइम पासवर्ड आएगा. इसे वेरीफाई कर दें.
- इसके बाद आप एकनॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए जानकारी को सबमिट करें.
- पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करें, फिर निवेश का माध्यम चुनें.
- उसके बाद नॉमिनी का चुनाव करना होगा.
- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
- इसके बाद टियर-I अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और टियर-II अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये का शुरुआती निवेश जरूरी है.
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