National Pension System Calculation: निजी सेक्टर में काम करने वाले राहुल की उम्र करीब 34 साल हो रही है. उन्हें नौकरी करते करीब 9 साल हो गए लेकिन अबतक उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इनकम या पेंशन के लिए नहीं सोचा. आज से 25 साल बाद जब वह महंगाई को देखते हैं कि तो यह समझ आता है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये हर महीने की जरूरत होगी. लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने पेंशन का इंतजाम कैसे करें.
NPS का विकल्प है ना
राहुल को किसी ने सरकारी पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS की जानकारी दी. रिटायरमेंट के लिए यह निवेश का बेहतर विकल्प है. यह सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को इसे लॉन्च किया था. इस डेट के बाद नौकरी ज्वॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है. साल 2009 के बाद से इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया.
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कौन कर सकता है निवेश
नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निवेश 18 साल से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) शुरू कर सकता है. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं. NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है. अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है.
NPS और SWP का कैलकुलेशन
योजना से जुड़ने की उम्र: 35 साल
हर महीने NPS में निवेश: 10 हजार रुपये
किया गया कुल निवेश: 30 लाख रुपए होगा.
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी सालाना
कुल कॉर्पस: 2.34 करोड़ रुपए
एन्युटी रेट: 8 फीसदी
लम्प सम वैल्यू: 5351562 रुपये
पेंशन: 35677 रुपये
SWP में लगाएं लंप सम वैल्यू यानी 53.52 लाख रुपये
SWP में अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी सालाना
1 साल में ब्याज: 8,00,000 रुपये
हर महीने ब्याज: 66,666 रुपये
कुल मंथली इनकम: एन्यूटी से पेंशन 35677 रुपये और SWP से मंथली 66,666 रुपये
(35677 रु + 66,666 रु = 102343 रु)
(नोट: एनपीएस योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. ज्यादा पेंशन के लिए एन्युटी की रकम बढ़ा सकते हैं.)
कहां लगाई जाती है आपकी रकम
NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.
2 तरह के अकाउंट
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं.