Car Insurance: गाड़ी खरीदने वाले हर व्यक्ति को इसका इंश्योरेंस कराना जरूरी है. आपके व्हीकल से सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति या अन्य को या किसी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना नियमों के मुताबिक अनिवार्य है, वहीं केवल व्हीकल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ओन डैमेज पॉलिसी होती है. इन दोनों को या तो अलग-अलग या फिर एक कॉम्प्रिहैन्सिव पॉलिसी में लिया जा सकता है. कार इंश्योरेंस के तहत अतिरिक्त फायदे के लिए ग्राहक चाहे तो कुछ एड ऑन कवर्स भी शामिल कर सकता है. इन एड ऑन्स में से एक नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन भी है. लेकिन इस एड ऑन को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ‘नो क्लेम बोनस’ क्या है.
दरअसल कार इंश्योरेंस के मामले में पॉलिसी शुरू होने के बाद अगर गाड़ी के मालिक ने गुजरे साल में गाड़ी के लिए किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है तो उसके बदले में बीमा कंपनी गाड़ी मालिक को अगले साल बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में छूट देती है. इसे नो क्लेम बोनस कहते हैं. अगर आप अगले साल या उससे अगले साल यानी हर साल लगातार क्लेम नहीं करते हैं तो यह छूट साल दर साल बढ़ती जाती है. यानी बिना क्लेम वाले साल जितने ज्यादा होंगे, प्रीमियम में छूट भी उतनी ज्यादा मिलेगी. हालांकि यह छूट बढ़ते-बढ़ते 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती.
अब जानिए नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन
अगर आपने कार बीमा पॉलिसी में नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन एड ऑन जुड़वा रखा है तो इसका फायदा यह है कि पॉलिसी पीरियड में क्लेम करने के बावजूद अगले साल के प्रीमियम में छूट का फायदा मिलेगा. हालांकि कितने क्लेम्स के बावजूद छूट मिलती रहेगी, यह संख्या एड ऑन की नियम व शर्तों पर निर्भर करेगी. आमतौर पर पॉलिसी पीरियड में 1 या 2 क्लेम तक ही यह सीमित रहती है.
NCB व NCB प्रोटेक्शन एड ऑन से जुड़ी शर्तें
- नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन एड ऑन का फायदा अकेले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने पर नहीं लिया जा सकता. यह ओन डैमेज इंश्योरेंस क्लेम के लिए होता है. लिहाजा इस एड ऑन का फायदा लेने के लिए आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों तरह का बीमा होना जरूरी है.
- वाहन को बेचे जाने पर, इसके नए मालिक को नो क्लेम बोनस का अधिकार नहीं मिलता.
- व्हीकल का बीमा रिन्यू कराते वक्त, अगर बीमा कंपनी बदलते हैं तो भी नो क्लेम बोनस सुविधा का लाभ आपको मिलेगा. इसके लिए आपको सबूत प्रस्तुत करना होगा कि आपने खत्म हो रही पॉलिसी पर कोई दावा दर्ज नहीं कराया है.
- यदि पॉलिसी एक्सपायर होने के 90 दिन के भीतर रिन्यू नहीं कराई गई तो आपको एनसीबी नहीं मिलेगा. भले ही आपने गुजरे साल में क्लेम नहीं लिया हो.
- अगर वाहन मालिक अपना वाहन बदलता है यानी नया वाहन खरीदता है तो नए वाहन पर भी वह NCB का फायदा ले सकता है.
NCB कब होता है जोखिम में
अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और इसमें ड्राइवर की गलती है तो नो क्लेम बोनस कुछ हद तक या पूरा रिजेक्ट हो सकता है. वहीं अगर एक्सीडेंट में थर्ड पाटी शामिल है और ड्राइवर की गलती नहीं है तो भी नो क्लेम बोनस प्रभावित हो जाएगा. ऐसे ही अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो नो क्लेम बोनस रिस्क में होता है.