Leave Encashment: आर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को कई कैटेगरी की छुट्टियां मिलती है. जिसमें बीमारी के समय या इमरजेंसी के दौरान ली गई छुट्टी शामिल है. इसके अलावा उनके पास छुट्टी लेने का विशेषाधिकार भी होता है. कर्मचारियों को इन छुट्टियों के एवज में पैसे भी मिलते हैं. कुछ कंपनियां या आर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा देने या रिटायरमेंट के करीब पहुंचने के समय बची हुई छुट्टियां एक साथ दे देते हैं. इन बची छुट्टियों के बदले भी उन्हें सैलरी भी मिलती है. अब बात यह है कि छुट्टियों के एवज में कर्मचारी को मिले पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं ? इसकी जानकारी यहां इस खबर में दी गई है. आइए जानें टैक्स छूट नियम से संबंधित पूरी डिटेल के बारे में.
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सरकारी कर्मचारी पर लागू टैक्स छूट नियम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नौकरी छोड़ने के बाद बची छुट्टियों के एवज में मिले पैसे पर टैक्स छूट देता है. इस पैसे पर टैक्स में राहत केन्द्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए, छुट्टी के बदले मिले पैसे पर टैक्स छूट के लिए कोई अधिकतम सीमा या दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है. गौर करने वाली बात ये है कि इस छूट का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. और ये टैक्स छूट उन लोगों के लिए नहीं है जो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों में काम कर रहे हैं. यानी राजस्व विभाग, रेलवे, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों के कर्मचारियों को बची छुट्टियों के बदले मिले पैसे पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंक, इश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों को यह राहत नहीं मिलता है.
नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारियों पर लागू टैक्स छूट नियम
गैर-सरकारी यानी नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारियों को छुट्टी के बदले मिले सैलरी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. हालांकि इन कर्मचारियों के लिए ऊपरी सीमा तीन लाख रूपये तय की गई है. यानी तीन लाख रूपये से अधिक राशि पर टैक्स में कटौती की जाएगी. कंपनी से इस्तीफा देने के बाद बची छुट्टियों के एवज में मिले 3 लाख रूपये तक के राशि पर टैक्स छूट मिलती है. छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर भी टैक्स छूट के लिए दावा किया जा सकता है. इसके लिए कंपनी के कर्मचारी सालाना 15 दिनों की छुट्टी के बदले मिले सैलरी पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं. याद रहे यह अवधि सिर्फ 10 महीने के बराबर हो सकती है.
नौकरी के दौरान ली गई पेड छुट्टी पर टैक्स छूट नियम
नौकरी के दौरान अगर आपने कंपनी से पेड छुट्टी ली है तो इस पर टैक्स छूट का दावा नहीं किया जा सकता है. दरअसल ऐसे में मिले वेतन को आपकी सैलरी के रूप में देखा जाता है. पेड छुट्टी के संबंध में टैक्स छूट का लाभ तभी मिलता है जब कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है. इसलिए, अगर आप वर्तमान कंपनी के साथ नौकरी करते हुए पेड छुट्टी के बदले वेतन लेते हैं, तो वह आपकी मंथली सैलरी होगी जिस पर टैक्स में कटौती की जाएगी और कंपनी संबंधित लागू टैक्स में कटौती कर आपको सैलरी देगी.
(यह खबर एक टैक्स एंड इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट ने लिखी है, आप दिए गए पते jainbalwant@gmail.com के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं)