ITR Filing Last Date : 31 दिसंबर है देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, चूक गए तो हो सकता है बड़ा नुकसान | The Financial Express

ITR Filing Last Date : 31 दिसंबर है देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, चूक गए तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Last Date to file belated, revised ITR : अगर आपने AY 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है.

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Last date for filing belated, revised ITR : अगर आपने AY 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर तक ऐसा कर सकते हैं.

Last date for filing belated, revised ITR is December 31, 2022 : अगर आपने असेसमेंट इयर 2022-23 (AY 2022-23) के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, तो इस चूक को दुरुस्त करने का आखिरी मौका अब भी आपके पास है. आप 31 दिसंबर 2022 तक ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए अभी आपको पेनाल्टी और इंटरेस्ट भले ही देना पड़े, लेकिन इस आखिरी डेडलाइन को भी हाथ से जाने देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा.

ज्यादातर निजी करदाताओं के लिए, जिनमें वेतन पाने वाले कर्मचारी, छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल शामिल हैं, AY 2022-23 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 थी. लेकिन जिन लोगों ने समय पर रिटर्न नहीं भरा और उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं कर सके हैं, उनके पास देर से रिटर्न (Belated ITR) भरने का आखिरी मौका अब भी बचा हुआ है. इसके अलावा जिन लोगों ने रिटर्न भर दिया है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके फिर से रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR) भरना चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं. दोनों ही तरह के करदाता 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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क्या है देर से रिटर्न भरने का प्रावधान?

देर से रिटर्न भरने का प्रावधान आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के सेक्शन 139(4) के तहत दिया गया है. लेकिन देर से भरा गया रिटर्न (belated return) रेगुलर रिटर्न से कई मामले में अलग होता है. देर से रिटर्न भरने पर सेक्शन 234 F के तहत अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ती है.

  • अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो देर से रिटर्न भरने पर 5000 रुपये लेट फाइलिंग फीस देनी होगी.
  • कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम होने पर लेट रिटर्न फाइलिंग फीस 1000 रुपये देनी होगी.
  • अगर आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स भरना पड़े, फिर भी आप अपनी मर्जी से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो देर से रिटर्न भरने पर भी आपको कोई लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी.
  • देर से रिटर्न फाइल करने पर पिछले एसेसमेंट इयर में हुए नुकसान को कैरी-फॉरवर्ड करने की छूट नहीं मिलती है, जिससे कई बार भारी नुकसान हो सकता है.

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31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भर पाए तो क्या होगा?

अगर आप 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, तो इसके बाद आप अपने आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. 1 जनवरी या उसके बाद रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर विभाग से इसके लिए विशेष इजाजत मांगनी होगी. या फिर अगर आयकर विभाग ने अपनी जांच में पाया कि आपको रिटर्न भरना चाहिए था, जो आपने नहीं भरा तो आपसे ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है. लेकिन इन हालात में आपको ज्यादा पेनाल्टी और स्क्रूटनी के लिए तैयार रहना होगा.

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First published on: 28-12-2022 at 21:15 IST

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