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Travel Insurance: सिर्फ 1 रुपये में ट्रैवल इंश्योरेंस देती है भारतीय रेलवे, ऐसे उठा सकते हैं फायदा, ये है डिटेल

रेलवे की वेबसाइट, ऐप या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुकिंग करने पर आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का विकल्प मिलता है.

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रेलवे में टिकटों के लिए रिजर्वेशन दो तरीके से किया जाता है. पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन.

Travel Insurance: हमारे देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिकतर लोग ट्रेन में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कम किराया है. रेल के सफर में हवाई जहाज और रोड़ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कम किराया लगता है. आमतौर पर हम लंबी दूरी की यात्रा के लिए हम ट्रेन में स्लीपर या अन्य सीटों के लिए रिजर्वेशन कराते हैं. यह रिजर्वेशन दो तरीके से किया जाता है. पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन. ऑनलाइन में आप रेलवे की वेबसाइट और ऐप के जरिए अपनी पसंद की टिकट बुक करते हैं, जबकि ऑफलाइन में आपको रेलवे स्टेशन की विंडो पर जाकर टिकट बुक करानी होती है. आज हम आपको रेल से यात्रा के दौरान मिलने वाली एक ऐसी सुविधा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अकसर लोग अनदेखा कर देते हैं.

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इंश्योरेंस विकल्प

रेलवे द्वारा उसकी ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है. रेलवे की वेबसाइट, ऐप या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुकिंग करने पर आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का एक विकल्प दिखाई देता है. इसमें आपको एक रुपये या उससे भी कम कीमत में ट्रैवलिंग इंश्योरेंस दिये जाने का दावा किया जाता है. अधिकतर लोग इस इंश्योरेंस के विकल्प को नहीं चुनते हैं. अगर आप इसको चुनते हैं, तो रेलवे की ओर से यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना और उसकी वजह से आपको पहुंची शारारिक हानि के बदले में आर्थिक मदद दी जाती है. रेलवे की ओर से यह ट्रैवल इंश्योरेंस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड दे रही हैं.

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यात्रियों को शारारिक हानि के आधार पर मिलती है आर्थिक मदद

ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के विकल्प को चुनने वाले यात्री की हादसे में मौत हो जाने पर रेलवे द्वारा उसके परिवार को 10 लाख तक की आर्थिक मदद की जाएगी. इसके साथ ही हादसे में पूर्ण रूप से विकलांग या अपंग हो जाने रेलवे द्वारा यात्री को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. हादसे की वजह से आंशिक रूप विकलांग होने पर रेलवे द्वारा यात्रियों को 7,50,000 रुपये का भुगतान करना होता है. हादसे में गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 2,00,000 रुपये तो वहीं मामूली रूप से घायल होने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से इलाज के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है. यानी अगर आप रेल से यात्रा के दौरान किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो रेलवे द्वारा आपको इसके लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा.

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First published on: 28-10-2022 at 14:49 IST

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