How to open bank account for kids: बच्चों के बैंक अकाउंट से माता-पिता को उनके लिए फंड बनाने में अच्छी मदद मिल सकती है. इसके साथ उन्हें इससे पैसे को किया मैनेज किया जाता है, यह भी सिखाया जा सकता है. ऐसे अकाउंट्स को माइनर अकाउंट कहते हैं. यह अकाउंट उन लोगों के लिए होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है. इस अकाउंट में बचत का पैसा रखने पर भविष्य में बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी आदि पर खर्च किया जा सकता है.
कौन खोल सकता है अकाउंट ?
- नाबालिग की ओर से अभिभावक अकाउंट खोल सकता है.
- नाबालिग के साथ मिलकर अभिभावक ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकता है.
- नाबालिग के नाम पर कानूनी अभिभावक भी खोल सकता है.
- 10 साल या उससे ज्यादा उम्र का नाबालिग अपने नाम पर खोल सकता है, जिसका संटालन उसके द्वारा ही होगा.
फॉर्म
अकाउंट को खोलने के लिए आम अकाउंट खोलने वाला फॉर्म ही भरना होगा. इसमें नाबालिग का नाम, घर का पता, अभिभावक की डिटेल्स और हस्ताक्षर को भी लिखना होगा.
जरूरी दस्तावेज
अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म के साथ ये दस्तावेज होना जरूरी हैं
- नाबालिग की जन्मतिथि का प्रूफ
- अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज
- नाबालिग का आधार कार्ड
अकाउंट का संचालन
10 साल से कम उम्र के नाबालिग के लिए, अभिभावक को अकाउंट का संचालन करना होता है. हालांकि, 10 साल की उम्र से ज्यादा वाले बच्चे खुद अकाउंट का संचालन कर सकते हैं.
18 साल की उम्र होने पर
एक बार नाबालिग की उम्र 18 साल होने पर अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में बदलना होगा. इसके बाद, अभिभावक खाताधारक की ओर से अकाउंट का संचालन नहीं कर सकता है. इसके लिए नाबालिग व्यक्ति जो अब बालिग हो गया है. उसकी केवाईसी डिटेल्स के साथ ऐप्लीकेशन फॉर्म को सब्मिट करना होगा.
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इन बातों का रखें ध्यान
बैंक इन अकाउंट्स पर रोजाना के ट्रांजैक्शन की सीमा रखते हैं. इसके साथ माता-पिता को नाबालिग के अकाउंट पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन की इजाजत मिलती है, जिससे वे अपने बच्चों के ट्रांजैक्शन पर ध्यान रख सकें.