
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने ई-NPS सब्सक्राइबर्स को नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन विकल्प देने का फैसला किया है. वर्तमान में ई-NPS सब्सक्राइबर्स को ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए बाहर निकलना होता है. उन्हें अपनी विद्ड्रॉल रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए NPS अकाउंट को इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (ISS) के जरिए ई-NPS से बैंक-POP में शिफ्ट करना होता है.
इसके बाद NPS विद्ड्रॉल फॉर्म्स को बताए गए दस्तावेजों के साथ प्रमाणिकता के लिए बैंक POP को सबमिट करना होता है. इससे CRA एग्जिट प्रोसेस में आगे बढ़ता है. हालांकि, PFRDA के इस नए फैसले के बाद ई-NPS सब्सक्राइबर्स नेशनल पेंशन स्कीम से एग्जिट ऑनलाइन कर सकेंगे. ऑनलाइन एग्जिट ऑप्शन प्री-मैच्योर और सामान्य एग्जिट दोनों पर लागू होगा. PFRDA ने बताया कि इस विकल्प को जल्द लागू किया जाएगा. ई-NPS एग्जिट प्रस्तावित ऑनलाइन प्रक्रिया वर्तमान में मौजूद ऑनलाइन ई-NPS प्लेटफॉर्म के समान होगी जिसका पहले से एनपीएस अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक-POPS के ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है.
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पिछले हफ्ते PFRDA ने पेश किया भुगतान का नया तरीका
पिछले हफ्ते PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स के लिए भुगतान का नया जरिया पेश किया था. नए तरीके को डायरेक्ट रेमिटेंस (D-Remit) कहा गया. इससे सब्सक्राइबर्स को नेट बैंकिंग के जरिए सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट स्थापित करके रेगुलर योगदान करने में मदद मिलती है. डायरेक्ट रेमिटेंस की सुविधा सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है.
इससे पहले PFRDA ने बुधवार को कहा था कि उसने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत नए सब्सक्राइबर्स को शामिल करने के लिए आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने कहा कि उसने ई-NPS/प्वॉइंट्स ऑफ प्रेसेंस सुविधाओं को मंजूरी दी है कि वे भावी सब्सक्राइबर्स के ऑफलाइन आधार को उनकी सहमति के साथ NPS अकाउंट्स को खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.
(स्टोरी: राजीव कुमार)
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