Employees Pension Scheme Latest News: EPS 95 पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है. अब पेंशनधारकों के बैंक अकाउंट में उनका पेंशन महीने के पहले वर्किंग डे के बजाय महीने के लास्ट वर्किंग डे पर या उससे पहले क्रेडिट हो जाएगी. यह देखा गया है कि पेंशनर्स का पेंशन नियत तारीख पर उनके अकाउंट में जमा नहीं किया जाता है, जिसके कारण EPS पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. महीना खत्म होने के बाद भी पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहे थे.
लिया गया है ये फैसला
पेंशन डिवीजन ने इस परेशानी पर गौर किया है और इसके बाद आरबीआई (RBI) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सभी फील्ड ऑफिसेस बैंकों को मंथली स्टेटमेंट इस तरह से भेज सकते हैं कि पेंशन पेंशनभोगियों के अकाउंट में लास्ट वर्किंग डे पर या उससे पहले क्रेडिट हो जाए. (मार्च के महीने को छोड़कर जो 1 अप्रैल को या उसके बाद जमा होता रहेगा.) इसके अलावा, यह निर्देश भी दिया गया है कि पेंशनर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने के अधिकतम दो दिन पहले ही बैंकों को यह रकम दी जानी चाहिए.
EPFO ने अपने पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट करने के लिए कई पेंशन वितरण बैंकों के साथ समझौते किए हैं. इसके अलावा, आरबीआई नियमित रूप से बैंकों द्वारा पेंशन जमा करने के लिए पेंशन वितरण एजेंसियों को निर्देश जारी करता है. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS’95) के सभी पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र (JPP) या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करना होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहले ही EPS पेंशनभोगियों को अपना DLC जमा करने के लिए कई ऑप्शन दिए हुए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, EPS पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार साल के दौरान किसी भी समय DLC जमा कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट DLC जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक वैलिड रहेगा.
(Article: Sunil Dhawan)