EPFO ने हायर पेंशन के लिए शुरू की खास सुविधा, ये कर्मचारी भर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन | The Financial Express

EPFO ने हायर पेंशन के लिए शुरू की खास सुविधा, ये कर्मचारी भर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन

सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके और ज्वॉइंट ऑप्शन के तहत तत्कालीन पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर चुके पात्र कर्मचारी हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

Higher Pension
EPFO Starts Online Facility For Pensioners : ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए खास सुविधा शुरू की है.

EPFO Starts Online Facility For Pensioners : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) ने हायर पेंशन के लिए खास सुविधा शुरू की है. हायर पेंशन के लिए पात्र पेंशनर्स अब ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर ज्वॉइंट ऑप्शन के तहत एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. हायर पेंशन के लिए 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हो चुके और ज्वॉइंट ऑप्शन के तहत तत्कालीन पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर चुके कर्मचारी ईपीएफओ के इस खास सुविधा के अंतर्गत यूएएन पोर्टल (UAN portal) पर लॉग इन कर सकते हैं. पात्र कर्मचारी इस पोर्टल पर जाकर अपना एप्लिकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

ये कर्मचारी भर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन

ईपीएफओ ने 29 दिसंबर, 2022 को हायर पेंशन के पात्र कर्मचारियों के लिए नवंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने संबंधित सर्कुलर जारी किया था. जारी सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में जमा किया था. जिन कर्मचारियों ने एंप्लाई पेंशन स्कीम के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के साथ EPS के तहत ज्वाइंट ऑप्शन को चुना था. ईपीएफओ की ओर से जिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन कवरेज देने से खारिज कर दिया गया था. जारी सर्कुलर के आधार पर अब उन्हें हायर पेंशन का फायदा मिलेगा. वे सभी पात्र कर्मचारी ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई कर सकेंगे.

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हायर पेंशन के लिए सैलरी का 8.33% कर स्कीम चुके हैं जमा

नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के एंप्लाइज़ पेंशन स्कीम संशोधन को बरकरार रखा था, जिसकी बदौलत ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को हायर पेंशन पेऑउट का विकल्प चुनने का एक और मौका मिला. जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को EPS के मेंबर थे, उन सभी सब्सक्राइबर्स को ‘एक्चुअल’ सैलरी से अधिकतम 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए तत्कालीन एंप्लाई पेंशन स्कीम EPS में जमा करने की अनुमति थी. सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेश के तहत EPS मेंबर्स को संसोधित योजना चुनने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था.

(Article : Surabhi)

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First published on: 21-01-2023 at 20:15 IST

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