सरकार ने बृहस्पतिवार को TDS, TCS में हुई कटौती को स्पष्ट किया है. बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया था कि 31 मार्च 2021 तक रेजिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए TDS और स्पेसिफाइड रेसिप्टस के लिए TCS की रेट मौजूदा रेट से 25% घटाई जा रही है. यह 14 मई से लागू भी हो गई है. बृहस्पतिवार को राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TDS में 23 चीजों पर कटौती की जा रही है. इनमें सिक्योरिटीज, बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल्स को भुगतान आदि शामिल है.
इसी तरह TCS में कटौती 12 मामलों में हुई है. पांडेय ने कहा कि इस कटौती के पीछे मकसद है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे. TDS, TCS में कटौती से लोगों के पास 50000 करोड़ रुपये बचेंगे. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 14 मई को संशोधित TDS, TCS दरों को अधिसूचित कर दिया. इस कटौती का फायदा ऐसे मामलों में टीडीएस या टीसीएस पर नहीं होगा, जिनमें पैन/आधार डिटेल्स उपलब्ध न होने के चलते उच्च दर पर टीडीएस या टीसीएस कटता है.
CBDT का नोटिफिकेशन
- CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि डिविडेंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, किराया, प्रोफेशनल फीस और अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी घट गया है. कुल 23 मामलों में पेमेंट पर टीडीएस कटौती हुई है.
- लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पेमेंट पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी हो गया है.
- डिविडेंड, ब्याज और अचल संपत्ति के किराए पर टीडीएस 10 फीसदी से कम होकर 7.5 फीसदी हो गया है.
- अचल संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस 1 फीसदी से घटकर 0.75 फीसदी हो गया है. व्यक्तिगत किराए या एचयूएफ द्वारा किराए के भुगतान पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी हो गया है.
- ईकॉमर्स भागीदारों पर टीडीएस 1 फीसदी से कम होकर 0.75 फीसदी हो गया है.
- प्रोफेशनल फीस के भुगतान पर टीडीएस 2 फीसदी से कम होकर 1.5 फीसदी हो गया है.
- नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिपॉजिट्स के मामले में भुगतान पर टीडीएस 10 फीसदी से घटकर 7.5 फीसदी पर आ गया है.
- म्यूचुअल फंडों द्वारा यूनिट्स की पुनर्खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस 20 फीसदी से कम होकर 15 फीसदी हो गया है.
- इंश्योरेंस कमीशन व ब्रोकरेस पर टीडीएस 5 फीसदी से घटकर 3.75 फीसदी पर आ गया है.
- म्यूचुअल फंडों द्वारा डिविडेंड के भुगतान पर टीडीएस 10 फीसदी से घटकर 7.5 फीसदी हो गया है.
- 10 लाख रुपये से ज्यादा की मोटर व्हीकल बिक्री पर टीसीएस 1 फीसदी से घटकर 0.75 फीसदी पर आ गया है.
- तेंदु के पत्तों, स्क्रैप, टिंबर, फॉरेस्ट प्रॉड्यूस और मिनरल्स जैसे कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री पर भी टीसीएस घटा है.
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