Status of Higher Education in India : टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्थापित किए गए देश के तमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी (IIT) में शिक्षकों के 4502 पद खाली हैं. वहीं देश में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम (IIM) में भी 493 टीचर की कमी है. लोकसभा में सोमवार को यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 33 फीसदी से अधिक स्वीकृत टीचर के पद खाली हैं.
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33% से अधिक स्वीकृत टीचर के पद खाली : केंद्र सरकार
लोकसभा में आज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान तमिलनाडु के सांसद डी रविकुमार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. मोदी सरकार में केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने सांसद रविकुमार के सवाल के जबाव में कहा कि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33 फीसदी से अधिक स्वीकृत टीचर के पद खाली पड़े हैं. उन्होंने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में टीचर की कमी कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6180 टीचर के पद खाली : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में बताया कि शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आने वाले 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित मोड में स्वीकृत 18956 खाली पदों में से 12776 पदों पर टीचर की तैनाती की गई है. इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक अभी भी कुल 6180 पद खाली पड़े हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पद के लिए 1529, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2304 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2347 वैकेंसी है. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पदों को को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया है. इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्रालय ने एक मंथली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाया है.
शिक्षण पदों में अनुसूचित जाति के लिए बैकलॉग रिक्तियों सहित तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्शंस (HEIs) में खाली टीचर पद को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवाल पर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्शंस (टीचर कैडर में रिजर्वेशन) अधिनियम, 2019 के तहत, अनुसूची में लिस्टेड इंस्टीट्यूट्शंस और अधिनियम में बताए गए कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्शंस में रिजर्वेशन लागू है. अधिनियम के मुताबिक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्शंस में टीचर कैडर के सभी पदों पर डायरेक्ट भर्ती में रिजर्वेशन प्रावधान लागू है. और कोई भी आरक्षित पद, अन-आरक्षित में नहीं बदला जा सकता है. मसलन जिस वर्ग के उम्मीदवार के लिए टीचर पद आरक्षित है उसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले योग्य उम्मीदवार को नियुक्त किया जाता है.