मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के तहत लॉकडाउन को 4 मई के बाद लॉकडाउन को दो हफ्तों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देशभर में जारी लॉकडाउन को दो और हफ्तों के लिए और बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है. शुक्रवार शाम को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत समीक्षा करने और यह देखते हुए कि लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ कई फायदे हुए हैं, सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
रेड जोन में इन चीजों की नहीं मंजूरी
आदेश में कहा गया है कि देशभर में रेड जोन में कंटेंमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों पर प्रतिबंध रहेगा. ये उनके अलावा होंगी जो पूरे देश में बैन हैं. इनमें साइकल और ऑटो रिक्शा चलाना, टैक्सी और कैब, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, बसों का चलना शामिल हैं.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही केवल अनुमति वाले कामों के लिए ही मंजूर की जाएगी. चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो मुसाफिर दो पहिया वाहन पर पीछे की सीच पर इजाजत रहेगी. इसके अलावा ऑरेज जोन में टैक्सी और कैब में 1 ड्राइवर और दो मुसाफिरों के साथ अनुमति है.
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पूरे देश में इन पर प्रतिबंध
पूरे देश में कुछ सीमित चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिनमें सभी जोन शामिल हैं. इनमें हवा, रेल, मेट्रो और अंतर-राज्यीय सड़कों द्वारा आवाजाही, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक और ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
रेड जोन में कुछ कामों की इजाजत भी दी गई है. यहां ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक और निर्माण काम जिनमें मनरेगा से जुड़े काम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और ईंट भट्ठों को इजाजत दी गई है.
ग्रीन जोन में शराब की दुकानें और पान की दुकानों को इजाजत होगी. इसके साथ उन्हें छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी. एक समय पर दुकान पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं. सभी जोन में गैर-जरूरी कामों के लिए लोगों की आवाजाही पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सख्त प्रतिबंध रहेगा.