Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के खरगोन शहर में ईद-उल-फितर (Eid-al-Fitr) और अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) त्योहारों के मौके पर भी 2 और 3 मई को कर्फ्यू लागू रहेगा. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हुए पथराव व आगजनी के बाद कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से कुछ घंटे के लिए ढील मिल रही है. इस फैसले से खरीदारी यानी त्योहारों से जुड़े कारोबार पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, कर्फ्यू में रविवार (1 मई) सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है और इस दौरान लोग त्योहारों से संबंधित खरीदारी कर सकते हैं.
ईद-उल-फितर का त्योहार 2 मई या 3 मई को चांद दिखने के आधार पर मनाया जाएगा, वहीं अक्षय तृतीया, जिसे शादियों और सोने जैसे महंगे निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, 3 मई को मनाया जाएगा. शांति समिति की बैठक के बाद खरगोन के अपर जिलाधिकारी सुमेर सिंह मुजाल्दा ने शनिवार को बताया, ‘‘आगामी त्योहारों के बीच खरगोन शहर में 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर शहर में किसी भी विवाह समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी. मुजाल्दा ने बताया कि कर्फ्यू में रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नौ घंटे की ढील दी गई है और लोग रविवार शाम पांच बजे तक मिलने वाले इस ढील के दौरान शादी समारोहों में भाग लेने के लिए खरगोन शहर से बाहर जा सकते हैं. उन्होंने लोगों से घर पर इन त्योहारों को मनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे.
हालांकि, मुजाल्दा ने बताया, ‘‘प्रशासन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन फैसलों में बदलाव कर सकता है.’’ वहीं, खरगोन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया, ‘‘फिलहाल शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है. अतरिक्त पुलिस बल बुलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाएगा.’’
खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा पर कथित पथराव के बाद आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें दुकानों, घरों एवं वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था. इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था. 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दे रहा है. मुजाल्दा ने कहा कि कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान कृषि मंडी, दूध, सब्जियां एवं दवाओं की दुकानों सहित अन्य दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और मिट्टी के तेल की दुकानों पर लागू नहीं होगी.
(इनपुट-पीटीआई)