वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया है. इससे पहले यह डेट 31 अक्टूबर थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
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CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
आय और कॉर्पोरेट टैक्स के मामलों में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने अधिसूचना में बताया कि क्योंकि उसने पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को भी बढ़ाया जा रहा है. सीबीडीटी के मुताबिक जिन कंपनियों के लिए अपने एकाउंट का ऑडिट कराना जरूरी है, वे अब 7 नवंबर तक ITR फाइल कर पाएंगी. सीबीडीटी ने कहा कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की डिटेल्स देने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है.
31 अक्टूबर तक फाइल करनी होती है ITR
देश में डॉमेस्टिक कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर कर दिया गया है.
समय सीमा में इजाफा बड़ी राहत
AMRG एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाये जाने से कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान टैक्स प्रावधानों के साथ किसी भी भविष्य की विसंगतियों को रोकने के लिए कारगर कदम है. राजपुरोहित ने कहा, “कॉर्पोरेट संस्थाओं को इस राहत की बहुत जरूरत थी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अधीन भी है.” पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी.