
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एलान किया कि अब दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 की जगह 21 साल होगी. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में कोई सरकारी शराब की दुकानें नहीं होंगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. सिसोदिया ने सोमवार को शराब पॉलिसी में कई सुधारों का एलान किया और कहा कि एक्साइज पॉलिसी को बदलकर सरकार उन सभी कारणों को हटाने का काम कर रही है, जिनसे शराब माफिया दिल्ली में अपना कारोबार चला रहे हैं.
शराब माफिया को रोकना मकसद
सिसोदिया ने कहा कि ग्राहकों के अनुभव में सुधार, रेवेन्यू नुकसान और दिल्ली में अवैध दुकानों की पहचान करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया था. मंत्रियों के समूह ने कमेटी द्वारा सब्मिट की गई रिपोर्ट को पढ़ा और कैबिनेट के सामने अपनी सिफारिशों को पेश किया. एक विस्तृत प्रेजेंटेशन में, सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बड़ा क्षेत्र है जहां शराब की दुकानें कम है, जिससे शराब माफिया को पनपने का मौका मिलता है.
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 172 वार्ड हैं, 79 वार्ड में कोई दुकान नहीं है, 45 वार्ड में केवल एक दुकान है. 158 वार्ड में या तो नहीं हैं या कम हैं, जहां अवैध बिक्री होती है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी दुकानों में से 50 फीसदी केवल 45 फीसदी वार्ड में सीमित हैं. समान स्थिति रेवेन्यू की तरफ है, जहां 50 फीसदी पैसा 46 वार्ड से आता है. इससे पता चलता है कि कमी अलग-अलग क्षेत्रों में हो रही है क्योंकि शराब की खपत दूसरी जगहों में भी जारी है.
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2016 से कोई नई दुकान नहीं खुली
पिछले दो सालों में, सरकार ने सात लाख से ज्यादा बोतलों को जब्त किया है, शराब माफिया के खिलाफ 1864 एफआईआर दर्ज की, 1939 लोगों को गिरफ्तार किया और डिलीवरी में शामिल 1014 वाहनों को जब्त किया है. उन्होंने कहा कि लेकिन ये ऊपरी बात है. सिसोदिया ने कहा कि अब सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है. उन्होंने जानकारी दी कि 2016 से, दिल्ली में कोई नई दुकान नहीं खुली है.
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