
Coronavirus New Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी है. वहीं, स्वीमिंग पूल को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी गई है. यह नए दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होंगे. इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी.
बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम को हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी. अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा.
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मंत्रालय जारी करेगा SOP
खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गई थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है. युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित SOP जारी करेगा. कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी. इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा.
बता दें कि देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान लाॅन्च किया गया. देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,000 से अधिक केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है.
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