Asaram Bapu to Life Imprisonment in 2013 Rape Case: गुजरात (Gujarat) की गांधीनगर जिला और सेशन (Gandhinagar) कोर्ट ने रेप मामले में आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को हुई सुनवाई में गांधीनगर कोर्ट ने यह फैसला किया है. इसी सोमवार को कोर्ट ने धर्मगुरु आशुपाल हरपलानी उर्फ आसाराम को दोषी ठहराया था. 2013 से आसाराम बापू जेल में बंद हैं. एक पूर्व शिष्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने रेप मामले में 81 वर्षीय आसाराम बापू को दोषी ठहराया. मगंलवार को दलीलें सुनने के बाद गांधीनगर सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी (Gandhinagar Sessions Court Judge D K Soni) ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. बीते दिन हुई सुनवाई में आसाराम की पत्नी समेत 5 अन्य को कोर्ट ने बरी किया था.
इन धाराओं में दोषी पाए गए थे आसाराम
गांधीनगर सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने आसाराम को आईपीसी की धारा 376 (2) (सी) , धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), धारा 342 (गलत कारावास), धारा 506 (2) (आपराधिक धमकी), धारा 354 और धारा 357 के के तहत दोषी करार दिया था. फिलहाल आसाराम बापू राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है. साल 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.
कोर्ट ने मुआवजा देने का भी दिया आदेश
पब्लिक प्रोसेक्यूटर आरसी कोडेकर (Public Prosecutor RC Kodekar) के मुताबिक आसाराम बापू को दुष्कर्म मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत सजा सुनाई गई है. गांधीनगर सेशन कोर्ट ने पीड़िता को 50,000 रुपये की मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.