सुप्रीम कोर्ट ने विमान कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) को स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस एजी (Credit Suisse AG) के साथ वित्तीय झगड़े के निपटारे के लिए तीन हफ्ते की मोहलत दिया है और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक भी लगा दिया है,. मद्रास हाईकोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्पाइसजेट की संपत्तियों पर कब्जे करने का फैसला सुनाया था. क्रेडिट सुइस ने मेंटनेंस, रिपेयरिंग और एयरक्राफ्ट इंजन व कंपोनेंट्स की ओवरहॉलिंग पर 2.4 लाख करोड़ रुपये के बकाए को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था.
मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में एक बेंच ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की इस बात पर गौर किया कि स्पाइसजेट स्विस कंपनी के साथ मामले को निपटाने की कोशिश करेगी. साल्वे ने तीन हफ्ते का समय मांगा था. इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली भी रहे.
ये है पूरा मामला
क्रेडिस सुइस एजी ने स्पाइसजेट पर आरोप लगाया था कि वह 2.4 करोड़ डॉलर (180.09 करोड़ रुपये) का भुगतान करने से चूक गई है. सस्ते में विमान सेवाएं मुहैया कराने वाली विमान कंपनी को यह भुगतान एयरक्राफ्ट के इंजन व कंपोनेंट्स के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए चुकाना था. स्पाइसजेट ने बिल का भुगतान नहीं किया तो क्रेडिट सुइस इस मसले को लेकर हाईकोर्ट चली गई. हाईकोर्ट की एकल जज की पीठ ने स्पाइसजेट की संपत्तियों के टेकओवर का आदेश सुनाया था. विमान कंपनी स्पाइसजेट ने 11 जनवरी की तारीख में सुनाए गए हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मसले पर स्पाइसजेट को तीन हफ्ते की राहत दी है.
Spice Jet के शेयरों ने भरी उड़ान
स्पाइसजेट पर सुप्रीमकोर्ट का फैसला आने से पहले इसके शेयरों पर दबाव दिख रहा था. हालांकि आज सु्प्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एनएसई पर इसके भाव 7 फीसदी तक उछल गए. इंट्रा-डे में आज यह 63 रुपये के भाव पर खुला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 65.60 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच गया.
(इनपुट: पीटीआई)