
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी – वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना) दिशानिर्देश 2016’ के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया.
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान चला.
कारण बताओ नोटिस हुआ था जारी
इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एक नोटिस जारी कर पूछा गया कि उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
नोटिस के बदले कंपनी के जवाब, सुनवाई के दौरान मौखिक सबमिशंस पर विचार करने के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए चार्ज सिद्ध होते हैं और इसलिए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने यह भी कहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है. इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देना नहीं है.
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