
पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और मांठा अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक से निकासी पर जिस तरह आरबीआई ने लिमिट तय किया था, वैसे ही एक और बैंक से विदड्रॉल को सीमित कर दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Deccan Urban Cooperative Bank में बचत और चालू खाते समेत अन्य किसी भी प्रकार के खाते से 1 हजार रुपये से अधिक के विदड्रॉल पर रोक लगा दिया है. बैंक की लिक्विडिटी पोजिशन सुधारने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है. आरबीआई के फैसले के मुताबिक यह रोक छह महीने तक जारी रहेगा. यह फैसला 19 फरवरी को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो चुका है.
विदड्रॉल लिमिट के अलावा कर्नाटक स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी लोन और एडवांसेज को ग्रांट करने या रिन्यू करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. बैंक पर नया निवेश करने से भी रोक लगा दिया गया है. न तो बैंक कोई फंड उधार ले सकता है और न ही फ्रेश डिपॉजिट ले सकता है. कोई भुगतान भी नहीं कर सकता है.
रिस्ट्रिक्शंस के साथ जारी रहेगा बैंकिंग कारोबार
आरबीआई ने खातों से विदड्रॉल के लिए अधिकतम 1 हजार रुपये की मंजूरी दी है लेकिन केंद्रीय बैंक ने जमाकर्ताओं को कुछ परिस्थितियों में अपने डिपॉजिट्स के जरिए लोन सेट ऑफ करने की मंजूरी दी है. आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसे बैंकिंग लाइसेंस का रद्द होना न समझा जाए. आरबीआई के मुताबिक डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा जब तक कि उसकी वित्तीय स्थिति सुधर नहीं जाती है.
पहले भी आरबीआई कर चुका है कार्रवाई
पिछले साल नवंबर में आरबीआई ने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई थी. यह पेनाल्टी बैंक के निदेशकों को लोन एंड एडवांसेज प्रॉहिबिट करने के मामले में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों को उल्लंघन को लेकर लगाया गया था. केंद्रीय बैंक ने इससे पहले येस बैंक से विदड्रॉल लिमिट 50 हजार रुपये कर दिया था. पीएमसी बैंक से भी विदड्रॉल लिमिट 50 हजार रुपये किया था जिसे बढ़ाकर बाद में 1 लाख रुपये कर दिया गया. लक्ष्मी विलास बैंक से भी विदड्रॉल को सीमित कर आरबीआई ने प्रति खाते से 25 हजार रुपये का कैप लगा दिया
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