
Union Budget 2021: देश में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के चलन में तेजी आ रही है. इसे देखते हुए कार कंपनियां भी अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक कार को जगह दे रही हैं. जानी मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला (Tesla) इस साल से भारतीय मार्केट में प्रॉडक्ट लाने वाली है. देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी साल 2019 में EV लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का एलान किया था.
अब कई नागरिक इस लिमिट में बढ़ोत्तरी की इच्छा रखते हैं. यह बात एक ट्विटर पोल से सामने आई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन हिंदी ने एक ट्विटर पोल के जरिए EV लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए जाने को लेकर पाठकों की राय जाननी चाही थी. इसके लिए उनसे सवाल पूछा गया, ‘बजट 2019 में हुए एलान के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के लिए लोन लेने पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रु तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. क्या बजट 2021 में सरकार को इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए?’
इस पोल में शामिल प्रतिभागियों में से 85 फीसदी ने सवाल का जवाब ‘हां’ में दिया. वहीं 5 फीसदी प्रतिभागियों ने जवाब ‘नहीं’ में दिया और 10 फीसदी ने ‘EV खरीद में रुचि नहीं’ के विकल्प को चुना.
EV पर टैक्स डिडक्शन का क्या है प्रावधान
बजट 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने के लिए लोन लेने पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकने की घोषणा की गई. EV लोन के ब्याज पर नए टैक्स डिडक्शन का क्लेम 1 अप्रैल 2020 से आयकर कानून के सेक्शन 80EEB के तहत किया जा सकता है. इसके लिए यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिया गया होना चाहिए. साथ ही एक शर्त यह भी है कि डिडक्शन का फायदा केवल पहले EV लोन पर ही लिया जा सकता है.
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केवल व्यक्तिगत करदाता उठा सकते हैं फायदा
क्लियर टैक्स के मुताबिक, सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा केवल व्यक्तियों के लिए है, अन्य करदाताओं के लिए नहीं. यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF), AOP (एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स), पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या कोई दूसरे करदाता इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हैं. व्यक्तिगत करदाता इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद निजी या कारोबारी इस्तेमाल के लिए कर सकता है.
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