वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सुपररिच के लिए सरचार्ज रेट बढ़ाने की बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा कमाने वाले लोगों को देश के विकास और रेवेन्यू जुटाने में और ज्यादा योगदान करना चाहिए. इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए सरचार्ज रेट बढ़ाने का फैसला लिया.
वित्त मंत्री के अनुसार सरचार्ज रेट बढ़ाने से 2 से 5 करोड़ रुपये तक सालाना कमाने वालों की प्रभावी टैक्स दरें 3 फीसदी बढ़ जाएगी. वहीं 5 से 7 करोड़ रुपये तक सालाना कमाने वालों का प्रभावी टैक्स दरें 7 फीसदी बढ़ जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि सरचार्ज रेट बढ़ाने से उन्हें 12 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा. सरकार ने कितना सरचार्ज बढ़ाने से पहले ये जानिए कि सरचार्ज क्या होता है.
क्या होता है सरचार्ज?
टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं. सरचार्ज व्यक्ति की इनकम पर नहीं बल्कि टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है. मान लीजिए कि अगर कोई 51 लाख रुपये सालाना कमाता है तो सरचार्ज 51 लाख रुपये पर कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि सभी स्लैब रेट के हिसाब फाइनल अमाउंट जो आती है उस पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा. ये सभी टैक्सपेयर्स पर न लगकर सिर्फ एक लिमिट से ज्यादा कमाने वाले यानी सुपररिच पर लगता है.
कितना बढ़ा सरचार्ज?
भारत में 50 लाख रुपये से ज्यादा आय कमाने वालों को सरचार्ज चुकाना पड़ता है. 50 लाख से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स अमाउंट का 10 फीसदी और 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को 15 फीसदी का सरचार्ज चुकाना पड़ता है. बजट 2019 घोषणा में वित्त मंत्री ने 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कमाने वालों के लिए सरचार्ज रेट को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा आय कमाने वालों के लिए सरचार्ज रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी कर दिया है.
इस हिसाब से अब 2 से 5 करोड़ रुपये की सालाना आय वालों की 39 फीसदी कमाई टैक्स में जाएगी, जबकि 5 से 7 करोड़ रुपये की सालाना आय वालों की 42.74 फीसदी कमाई टैक्स में जाएगी. आइये जानते हैं कि सरचार्ज रेट बढ़ने से पहले के मुकाबले 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को कितना टैक्स देना पड़ेगा.
पुराना सरचार्ज रेट | नया सरचार्ज रेट | |
Particulars | अमाउंट | अमाउंट |
इनकम | 3,00,00,000 | 3,00,00,000 |
(-)स्टैंडर्ड डिडक्शन | 50,000 | 50,000 |
टैक्सेबल अमाउंट | 2,99,50,000 | 2,99,50,000 |
टैक्स अमाउंट | 87,97,500 | 87,97,500 |
सरचार्ज@15% | 13,19,625 | |
सरचार्ज@25% | 21,99,375 | |
टोटल टैक्स | 1,01,17,125 | 1,09,96,875 |
सेस@4% | 4,04,685 | 4,39,875 |
टोटल टैक्स पेयबल | 1,05,21,810 | 1,14,36,750 |
केैलकुलेशन के हिसाब से अब इस टैक्सपेयर पहले के मुकाबले 9,14,940 रुपये ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
(नोट: स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलती. इस कैलकुलेशन में हमने ये माना है कि टैक्सपेयर ने किसी भी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में निवेश या कोई लोन की डिडक्शन क्लेम नहीं की है)
5 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की टैक्स देनदारी
पुराना सरचार्ज रेट | नया सरचार्ज रेट | |
Particulars | अमाउंट | अमाउंट |
इनकम | 6,00,00,000 | 6,00,00,000 |
(-)स्टैंडर्ड डिडक्शन | निल | निल |
टैक्सेबल अमाउंट | 6,00,00,000 | 6,00,00,000 |
टैक्स अमाउंट | 1,87,00,000 | 1,87,00,000 |
सरचार्ज@15% | 28,05,000 | |
सरचार्ज@37% | 69,19,000 | |
टोटल टैक्स | 21,505,000 | 2,56,19,000 |
सेस@4% | 8,60,200 | 10,24,760 |
टोटल टैक्स पेयबल | 2,23,65,200 | 2,66,43,760 |
केैलकुलेशन के हिसाब से अब इस टैक्सपेयर पहले के मुकाबले 42,78,560 रुपये ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
(नोट: स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड क्लास को मिलती. इस कैलकुलेशन में हमने ये माना है कि टैक्सपेयर ने किसी भी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में निवेश या कोई लोन की डिडक्शन क्लेम नहीं की है साथ ही उसकी यह इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से जनरेट हुई है)