Old vs New Tax Regime : बढ़ती महंगाई के बीच पेश होने वाले आम बजट 2023 से लोगों ने काफी उम्मीदें लगाईं. इनकम टैक्सपेयर्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर बड़ी आशा के साथ देखते रहे. उम्मीद लगाई कि नए बजट में सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है. लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा, इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट की लिमिट 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी. इनकम टैक्स स्लैब में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हो जाएगी. घर खरीदने वालों और निवेशकों को मिलने वाली टैक्स छूट में भी इजाफा होगा. इनकम टैक्सपेयर्स को लगा कि इस बार न्यूटैक्स रिजीम को बेहतर बनाने वाले अहम बदलाव नजर आएंगे.
ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में न्यू इनकम टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने वाले कुछ अहम बदलाव तो किए, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने वाले टैक्सपेयर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया, इस बजट में वित्त मंत्री ने उनके लिए कोई अहम एलान नहीं किया.
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नई टैक्स रिजीम में अहम बदलाव
वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी 2.5 लाख रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया. इसके साथ ही एक अहम एलान ये हुआ कि नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा. मौजूदा नियम के तहत यह रिबेट 5 लाख रुपये तक कमाने वालों को ही मिलती है. जिसे नए वित्त वर्ष (2023-24) में बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद 7 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं
हालांकि आज बजट भाषण में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्सपेयर्स के लिए किसी तरह के छूट का एलान नहीं किया गया है. न तो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ाई गई है और न ही बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट में कोई बदलाव किया गया है. नए बजट में घर खरीदारों और निवेशकों को भी कोई राहत नहीं दी गई है. इस बजट ने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने वाले इनकम टैक्सपेयर्स को काफी निराश किया है, क्योंकि उन्हें बचत करने या अधिक खर्च करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है. न ही उनके कर का बोझ जरा भी कम हुआ है.
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क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, जो अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगी. इसके तहत बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) के पार्टनर आलोक अग्रवाल का कहना है कि नई टैक्स रिजीम में किए गए बदलावों का फायदा टैक्स स्लैब के दोनों छोर पर मौजूद टैक्स पेयर्स को मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा. वहीं दूसरी तरफ साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए सरचार्ज की दर 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 52,500 रुपये का डिडक्शन
Bankbazaar.com के सीईओ और फिक्की फिनटेक कमेटी के को-चेयर आदिल शेट्टी ने कहा कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को रिबेट का फायदा मिलेगा और कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. क्योंकि नई टैक्स रिजीम के लिए धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. वेतनभोगी और पेंशनभोगी टैक्सपेयर को अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 52,500 रुपये के डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इसमें से 50,000 रुपये का लाभ ओल्ड रिजीम में लागू किए गए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से मिलेगा, जबकि 2,500 रुपये का फायदा प्रोफेशनल टैक्स पर अधिकतम डिडक्शन के तौर पर मिलेगा. वित्त वर्ष 2023-24 में न्यू और ओल्ड दोनों रिजीम अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा.
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आदिल शेट्टी के मुताबिक न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब बदलने की वजह से साल में 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए टैक्स देनदारी कुछ घट जाएगी. लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी तरफ नई टैक्स रिजीम में सालाना 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए सरचार्ज की दर 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है. जिससे 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों को फायदा होगा.
दोनों रिजीम में मिलेगा लीव एनकैशमेंट की लिमिट बढ़ने का लाभ
डेलॉयट इंडिया की पार्टनर दिव्या बावेजा ने कहा कि इस बजट में पुरानी टैक्स रिजीम अपनाने वालों को सिर्फ एक ही राहत दी गई है. ये राहत रिटायरमेंट या नौकरी छूटने पर मिलने वाले लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करके दी गई है. इस राहत का लंबे समय से इंतजार था, जिसकी वजह से दोनों तरह की टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को खुशी होगी.
(Article : Sanjeev Sinha)