
Income Tax Exemptions: आने वाले दिनों में सरकार इनकम टैक्स के तहत मिलने वाली सभी छूटों और रियायतों को खत्म कर सकती है. 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम के तहत दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था का एलान करते हुए उसमें इनकम टैक्स से मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया है. वहीं, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है. हालांकि इनकम टैक्स संबंधी छूटों व रियायतों को समाप्त करने की अभी कोई समयसीमा नहीं तय की गयी है. यानी साफ है कि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स के तहत मिलने वाली छूटों को खत्म किया जाएगा.
आसान होगा टैक्स सिस्टम
आम बजट पर व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की छूटें एवं रियायतें खत्म करने की कोई समयसीमा नहीं तय की है. अभी हमने इनमें से कुछ को शामिल करते हुए या कुछ को हटाकर दूसरी वैकल्पिक कर प्रणाली की शुरुआत भर की है. हालांकि इसके पीछे सभी छूटों को हटाने की भावना है. इसका मकसद लोगों को कम दरों वाली सरल इनकम टैक्स सिस्टम देना है.
चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगी रियायतें
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश किया गया है. अगर करदाता नए सिस्टम को चुनते हैं तो उन्हें कम दर पर टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत मिल रही कुछ छूटों व रियायतों का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स से जुड़ी छूट और रियायतें चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अभी इसके लिये कोई समयसीमा तय नहीं की गयी है.
बजट में दिए थे संकेत
सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद एक फरवरी को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में आयकर को लेकर मिलने वाली सभी छूटें एवं रियायतें समाप्त कर दी जाएंगी. दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल आय (एजीआर) के सांविधिक बकाए पर उच्चतम न्यायालय के आदेश और कुछ बैंकों की चिंताओं से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उनके लिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस मामले को देखने के लिए अलग से एक मंत्रालय है.
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