Cryptocurrency Tax Calculation 2022: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और NFT सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है, जिसका क्रिप्टो कम्यूनिटी ने स्वागत किया गया है. भले ही टैक्स काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो निवेशक इस बात से खुश हैं कि कम से कम क्रिप्टो पर टैक्सेशन से इसे थोड़ी बहुत मान्यता मिली है. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो सहित VDA से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें कानूनी मान्यता मिल गई है. इस पर पूरी तरह से स्पष्टता तब होगी, जब डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने वाला बिल लाया जाएगा. कई क्रिप्टो निवेशक अपनी टैक्स लायबिलिटी की गणना को लेकर कंफ्यूज हैं. यहां हमने ऐसे ही लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
- टैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “बजट मेमोरेंडम के अनुसार, क्रिप्टोकरंसी या अन्य VDA में निवेश पर किसी इंडिविजुअल की कुल टैक्स लायबिलिटी ऐसे एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम का योग होगी.” जैन ने आगे कहा, “अगले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) से क्रिप्टो और NFT सहित डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या बिक्री से होने वाले लाभ पर फ्लैट 30% टैक्स लागू होगा. निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है.”
- Cyril अमरचंद मंगलदास के पार्टनर और हेड – टैक्सेशन, एसआर पटनायक ने कहा, “इसका मतलब है कि अगर किसी टैक्सपेयर को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से कोई इनकम हुआ है, तो उस इनकम पर उसे 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इस स्रोत से होने वाली इनकम पर टैक्स की गणना में अन्य स्रोत से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा. इस स्रोत को आय के किसी अन्य स्रोत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है.”
- उदाहरण से समझें – DSK लीगल के पार्टनल ऋषि आनंद ने इसे एक उदाहरण से समझाया है. वे कहते हैं, “मान लीजिए, किसी टैक्सपेयर की कुल टैक्सेबल इनकम एक लाख रुपये हैं, जिसमें से 20 हजार रुपये VDA ट्रांसफर से होने वाली इनकम है. इस पर 30 फीसदी के हिसाब से 6 हजार रुपये का टैक्स देना होगा, वहीं 80 हजार रुपये पर एप्लिकेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा.”
वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर कब से देना होगा 30 फीसदी टैक्स
बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य VDA पर 30% का टैक्स आकलन वर्ष 2023-24 से लागू होगा. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन से होने वाली आपकी सभी इनकम पर 30% की दर से कर लगेगा. जैन ने कहा कि मौजूदा टैक्सेशन नियमों के अनुसार निवेशक वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक क्रिप्टो और NFT से आय पर कर का भुगतान कर सकते हैं.
टैक्स कैलकुलेशन: क्या क्रिप्टो से फायदा और नुकसान, दोनों होने पर टैक्स देना होगा?
- क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से घाटा होने पर इसे किसी अन्य इनकम के साथ सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता. RSM इंडिया के फाउंडर डॉ सुरेश सुराणा ने कहा, “हालांकि, क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को उसी वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले लाभ के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है.”
- डॉ सुराणा ने उदाहरण देते हुए कहा, “मान लीजिए, किसी शख्स की सैलरी इनकम 20 लाख रुपये है. उसे बिटकॉइन बिक्री पर 5 लाख रुपये का फायदा और एथेरियम बिक्री पर 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. वह नुकसान को सेट-ऑफ कर सकता है और उसे क्रिप्टो (बिटकॉइन और एथेरियम) की बिक्री से होने वाले शुद्ध लाभ 3 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा. इसके अलावा, इस पर एप्लिकेबल सरचार्ज (इस मामले में शून्य) और सेस (1.2% viz 4% of 30% tax) भी देना होगा. इस तरह, उस शख्स को कुल मिलाकर 31.2 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. 20 लाख रुपये की सैलरी इनकम पर उस शख्स को 5% से 30% (प्लस सरचार्ज और सेस) के सामान्य स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BAC के तहत ऑप्शनल टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है.”
- आईआईएम अहमदाबाद में प्रोडक्शन एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स के एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर अंकुर सिन्हा ने कहा कि सिर्फ गेन पर टैक्स लगेगा, नुकसान पर टैक्स नहीं लगेगा.
- प्रो सिन्हा ने आगे कहा, “हालांकि, इस एसेट क्लास में निवेश के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को किसी अन्य स्रोत से इनकम के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है. आसान शब्दों में, अगर आपको क्रिप्टो में निवेश से X का नुकसान होता है और कहीं और Y का लाभ होता है, तो आप यह क्लेम नहीं कर सकते कि आप Y-X पर टैक्स का भुगतान करेंगे. दूसरी ओर, अगर आपको क्रिप्टो में निवेश से X का लाभ मिलता है और Y का लाभ कहीं और मिलता है, तो आपको X और Y दोनों पर टैक्स का भुगतान करना होगा.”
क्या क्रिप्टो इनकम पर 30% से ज्यादा टैक्स देना होगा?
इस संबंध में सरकार की ओर से और स्पष्टता की जरूरत है. इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है कि क्रिप्टो निवेशक को केवल 30% कर का भुगतान करना होगा या सरचार्ज के कारण उससे ज्यादा का भुगतान करना होगा. क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से इनकम पर भुगतान किया जाने वाला कर 30% से अधिक हो सकता है क्योंकि यह फ्लैट दर लागू सरचार्ज और सेस को छोड़कर है. जैसा कि ऊपर भी एक उदाहरण में भी देखा गया है कि क्रिप्टो लेनदेन से होने वाली आय पर प्रभावी टैक्स 30% से ज्यादा हो सकता है.
- सुराणा कहते हैं, “क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स से होने वाली इनकम के टैक्सेशन में 30 फीसदी टैक्स के साथ ही सरचार्ज और सेस भी शामिल है. टैक्सेबल इनकम के आधार पर टैक्स अमाउंट के 10%, 15%, 25% और 37% की दर से सरचार्ज लागू होता है और टैक्स व सरचार्ज अमाउंट के 4% की दर से सेस लागू होता है. इस तरह, क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर इंडिविजुअल / HUF के मामले में टैक्सेबल इनकम के आधार पर 31.2%, 34.32%, 35.88%, 39% और 42.744% का टैक्स लागू हो सकता है.”
- हालांकि, पटनायक का मानना है कि क्रिप्टो से होने वाली आय पर भुगतान किया जाने वाला वास्तविक कर 30% से अधिक नहीं होगा.
- पटनायक ने इसे उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा, “मान लीजिए कि मिस्टर X क्रिप्टोकरेंसी में 100,000 US$ का निवेश करता है और 10,000 यूनिट प्राप्त करता है. वह उन्हें 2,000 यूनिट की 5 किस्तों में बेचने का फैसला करता है और इससे 15,000 US$, 25,000 US$, 40,000 US$, 75,000 US$ और 5,000 US$ प्राप्त करता है. इस तरह, 100,000 US$ के निवेश पर मिस्टर X को कुल मिलाकर 160,000 US$ प्राप्त हुए. इसलिए, उसे 60,000 US$ की शुद्ध आय पर 30% की दर से कर यानी 18,000 US$ (60,000 US$ का 30%) का भुगतान करना होगा. इसे उनकी अन्य आय के साथ जोड़ा जाएगा और उन्हें अपनी कुल आय पर लागू सरचार्ज और एजुकेशन सेस के साथ टैक्स का भुगतान करना होगा.”
क्या एयरड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन या एनएफटी पर भी देना होगा टैक्स?
EarthID के VP- रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी, शरत चंद्र ने बताया कि केवल क्रिप्टो निवेशक ही नहीं, बल्कि जिन्होंने गिफ्ट के रूप में एयरड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन या एनएफटी प्राप्त किया है, उन्हें भी टैक्स का भुगतान करना होगा.
क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा?
आपको टैक्स तभी देना होगा जब आप ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर या एक्सचेंज या क्रिप्टो एसेट्स से इनकम प्राप्त करेंगे. एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्रिप्टो रखने के लिए कोई कर नहीं देना है.
(Article: Rajeev Kumar)