CBDT on New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा कल यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में टैक्स रिबेट्स में बदलाव करने के बाद आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBTD) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का बयान सामने आया है. उन्होंने रिटर्न दाखिल करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में किये गए बदलाव को सही ठहराते हुए कहा है कि यह करदाताओं के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होगा. क्योंकि करदाता अब टैक्स के कम दर का आनंद ले सकते हैं.
टैक्सपेयर्स की मांग सरकार ने की पूरी
बजट के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, नितिन गुप्ता ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए स्लैब और रेट्स के एलान करके सरकार ने लबें समय से चली आ रही करदाताओं की मांग को पूरा किया है. उन्होंने कहा की यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होगा. उन्होंने आगे कहा कि लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम को दो साल पहले यानी साल 2020-21 के बजट के दौरान लाया गया था लेकिन शायद इससे लोगों को लाभ नहीं हुआ. यही वजह है कि सरकार ने मौजूद वित्त वर्ष के बजट में टैक्स स्लैब्स को फिर से बदल दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्लैब और रेट्स की संख्या में जो बदलाव किये है इसका लाभ करदाताओं को स्पष्ट रूप से होगा.
3.5 करोड़ टैक्सपेयर्स को मिलेगा लाभ
भारत में लगभग 3.5 करोड़ नौकरीपेशा करदाता हैं और वेतनभोगी करदाता (salaried taxpayer) यदि नई रिजीम को चुनते हैं तो वे पुरानी रिजीम के बराबर होंगे क्योंकि नई रिजीम में टैक्सपेयर्स को स्टैण्डर्ड डिडक्शन उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि स्लैबों की संख्या कम होने से सभी को लाभ होगा. क्या वित्त मंत्री द्वारा एलान की गई नई टैक्स रिजीम एक “डिफ़ॉल्ट” टैक्स विकल्प होगी और क्या यह किसी भी तरह से ओल्ड रिजीम के यूजर्स को प्रभावित करेगी, इसपर CBDT अध्यक्ष ने कहा कि टैक्सपेयर्स को टैक्स फाइलिंग सिस्टम में से किसी एक को चुनने की पूरी आजादी होगी.
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नई टैक्स रिजीम में अहम बदलाव
वित्त मंत्री ने कल अपने बजट भाषण ने कहा कि अब न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट (Basic Exemption Limit) को भी 2.5 लाख रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही बजट में एक अहम एलान ये हुआ कि नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा. मौजूदा नियम के तहत यह रिबेट 5 लाख रुपये तक कमाने वालों को ही मिलती है. जिसे नए वित्त वर्ष (2023-24) में बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद 7 लाख रुपये तक कमाने वालों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा.