
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य डॉक्युमेंट्स जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब ये डॉक्युमेंट 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगे. यानी इस बीच अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट एक्सपायर हो रहे हैं तो उन्हें अमान्य नहीं माना जाएगा.
देशभर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून को आदेश जारी कर मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैधता अवधि बढ़ाई थी. 9 जून को जारी आदेश में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था और उसके बाद 24 अगस्त 2020 में जारी आदेश में अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई. कहा गया था कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या कोई भी अन्य व्हीकुलर डॉक्युमेंट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य माना जाए.
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राज्य प्रशासनों को निर्देश जारी
मंत्रालय ने बयान में कहा है कि राज्यों व केन्द्र शासित प्रशासनों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है. एडवायजरी में कहा गया है कि कोविड19 के फैलाव को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से संबंधित डॉक्युमेंट्स को 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाए. इसमें वे सभी डॉक्युमेंट कवर होंगे, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाली है.
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