
आने वाले दिनों में ड्राइवेंस लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिल सकती है. लेकिन, शर्त यह होगी कि आपको किसी मान्यताप्राप्त ड्राइवेंग सेंटर से गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा. दरअसल, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक्रीडेडेट ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. ड्राफ्ट के अनुसार, कोई व्यक्ति यदि इन एक्रीडेडेट सेंटर्स से ड्राइविंग की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी. लोगों के सुझाव जानने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाद सरकार इसे औपचारिक रूप से जारी करेगी.
सड़क, परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कुशल ड्राइवर्स मिल सकेंगे. इससे क्षमता का विस्तार होगा साथ ही सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आएगी.

गुणवत्तापरक ट्रेनिंग की होगी व्यवस्था!
इसमें एक अहम सवाल है कि क्या मान्यता प्राप्त केंद्रों से ड्राइविंग ट्रेनिंग की गुणवत्ता इनती बेहतर होगी कि वो हर मानकों पर खरी उतर सके? इसे देखते हुए मंत्रालय ने ऐसी आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं प्रस्तावित की हैं, जोकि इन केंद्रों को पूरा करना और पालन करना अनिवार्य होगा. यानी, मानकीकृत केंद्रों से सफलतापूर्वक ड्राइनिंग ट्रनिंग पूरा करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के दौरान टेस्ट से छूट मिलेगी.
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सड़क हादसों में कमी लाना मकसद
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य सड़क हादसों की संख्या 2025 तक घटाकर आधी करना है. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सड़क हादसों में कमी लाना एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है और इसे तत्काल ही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए. गडकरी ने यह भी कहा था कि सड़क सुरक्षा मानकों के बारे में जागरुकता बढ़ाने की आवश्यकता है. मंत्रालय 1 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह मना रहा है. इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह की जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
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