
‘Green Tax’ on old vehicles: पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पुरानी गाड़ियों पर ‘ग्रीन टैक्स’ के रूप में लेवी लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा. इसके बाद इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जाएगा.
मंत्रालय के अनुसार, 8 साल से अधिक पुरानी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी की दर से ग्रीन टैक्स चार्ज किया जा सकता है. 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय व्यक्तिगत वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूला जायेगा. सिटी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम दर से ग्रीन टैक्स वसूला जायेगा. अधिक प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर अधिक दर से कर लग सकता है, जो रोड टैक्स का पचास फीसदी तक हो सकता है. वाहनों के प्रकार और ईंधन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग कर लगाया जा सकता है.
Transport vehicles older than 8 years could be charged Green Tax at the time of renewal of fitness certificate, at the rate of 10% to 25% of road tax: Ministry of Road Transport & Highways https://t.co/Ptmt6EWXLa
— ANI (@ANI) January 25, 2021
इन वाहनों पर नहीं लगेगा
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी, इथेनॉल व एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को इस कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा. साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टिलर को भी इस कर के दायरे से बाहर रखा जायेगा. मंत्रालय के अनुसार, इस कर से प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जायेगा. इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में किया जायेगा.
Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.